बिहार में नगर निकाय चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार नगर निकाय चुनाव 2022 में वैसे अभ्यर्थी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जिनके दो से अधिक संताने हैं। बताया जा रहा है कि नगर इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सूबे के सभी डीएम को निर्देश भी जारी कर दिया हां। राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले से नगर निकाय चुनाव की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। नियमानुसार अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान हैं और वे इनमें से किसी को गोद दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे के जैविक पिता वही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है वे उसके पिता नहीं माने जाएंगे। यानि किसी उम्मीदवार, समर्थक या प्रस्तावक द्वारा अपने बच्चों को गोद दिए जाने के बाद भी उनके वास्तविक बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं मानी जाएगी। यदि दो से अधिक संतान है, तो वे चुनाव लड़ने के आयोग्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को नगर निकाय चुनाव में दो बच्चों के अतिरिक्त दत्तक संतान को लेकर दिशा-निर्देश दिया है। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने आयोग को पत्र लिखकर जैविक एवं दत्तक संतान के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। आयोग ने इसी पत्र के जबाव में यह स्पष्ट किया है।