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सीएम नीतीश ने की बिहार में अनलॉक 3.0 की घोषणा, स्कूल कोचिंग को राहत नहीं, नाइट कर्फ्यू का दायरा घटा, अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकाने

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कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने सूबे में अनलॉक 3.0 की घोषणा की है। अब बिहार में 23 जून से 6 जुलाई तक लॉकडाउन को लगाया गया है। नीतीश कुमार सोशल मीडिया के जरिये इसकी सूचना दी है। वहीं अनलॉक को लेकर गृह विभाग भी जल्द गाइडलाइन जारी करेगा। जिसके अनुसार सूबे में अब दुकाने संध्या 7 बजे तक खुलेगी। वहीं स्कूल व कोचिंग संस्थान अभी भी बंद रहेंगे। साथ ही सभी सरकारी दफ्तर में अब सौ फीसद के साथ कर्मचारी काम करेंगे। सरकार की ओर से बताया गया है कि इसबार पार्क खोलने की भी अनुमति होगी। नीतीश सरकार ने अनलॉक 3.0 में बिहार वासियों को सबसे बड़ी राहत पार्क खोलने की अनुमति दी है। हालांकि कोरोना का गाइडलाइन पालन करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि  ‘कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे, दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेगी। रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे। अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

अब 6 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन की अवधि

बिहार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अनलॉक की अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य में अब 6 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं अनलॉक को लेकर गृह विभाग की ओर से जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी।

अनलॉक 3.0 में जानिए क्या मिली सुविधा

  • नई गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित क्षमता के 50% लोग ही बैठ सकेंगे.
  • सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ।
  • सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
  • अंतिक संस्कार/श्राद्ध कर्म के लिए अधिकतम अनुमति 25 व्यक्तियों की ही होगी.

इसके अलावा, कृषि तथा आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे फल, सब्जियों की दुकानें प्रतिदिन शाम 7 बजे तक खुलेंगी. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम आदि अभी बंद रहेंगे.

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