खगड़िया व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम 1 ने शनिवार को 8 वर्ष पूर्व के एक मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि को आरोप मुक्त कर दिया है। जिसके बाद पूर्व मंत्री ने न्यायालय का आभार जताते हुए न्याय के प्रति आस्था व्यक्त की है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री पर बनमनखी रेलवे स्टेशन में ट्रेन परिचालन को अवरूद्ध करने का आरोप था। जिसको लेकर उनपर रेल अधिनियम की धारा 174 सी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला 28 फरवरी 2014 का बताया जा रहा है।