बिहार के खगड़िया जिले में शराब बंदी कानून के तहत सोमवार को जिला न्यायालय ने एक युवक को 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ न्यायालय ने उसके ऊपर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में बीते माह अप्रैल में विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम पुष्पम कुमार झा की न्यायालय में सुनावई पुरी हुई थी। जिसके बाद सोमवार को न्यायालय की तरफ से मामले में जजमेंट दिया गया है। इस मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रियरंजन कुमार थे। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा।
14 माह पहले का है मामला
गौरतलब है कि करीब 14 माह पहले 4 अप्रैल 2025 को नगर थाना क्षेत्र के मालगुदाम रोड में पुलिस ने गश्ती के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया था। जिसकी पहचान जिले के चौथम थाना क्षेत्र स्थित भुतौली मलपा निवासी राजेश प्रसाद के पुत्र मंजीत कुमार के रुप में हुई थी। उसके पास से बैग में पुलिस ने 750 एम.एल की तीन बोतल शराब की बरामदगी की थी। सोमवार को इसी मामले में आरोपी मंजीत कुमार को 5 वर्ष कैद की सजा न्यायालय की तरफ से सुनाई गई है।

