खगड़िया। रेल थाना कांड संख्या 69/2022 में विशेष न्यायालय उत्पाद-2 ने शराब बरामदगी मामले में अभियुक्त शम्भू यादव (35 वर्ष), पिता रामदेव यादव, निवासी बोड़ना नवटोलिया, वार्ड संख्या-2, थाना गोगरी, जिला खगड़िया को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, रेल थाना खगड़िया में पुलिस सहायक अवर निरीक्षक हरिशंकर रजक के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कार्रवाई के दौरान शम्भू यादव के पास से ऑफिसर्स चॉइस की 180 एमएल की 86 बोतलें, कुल 15.480 लीटर शराब बरामद की गई थी।
न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 30(ए) उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत दोषी मानते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
फैसला विशेष न्यायाधीश उत्पाद-2 प्रभाकर झा ने खुले न्यायालय में सुनाया। सरकार की ओर से सजा के बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बलराम कुमार ने अपना पक्ष रखा।

