खगड़िया। रेल थाना खगड़िया कांड संख्या 96/2023 में विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने 65 वर्षीय रीता देवी, पति स्व. चंद्रदेव सहनी, निवासी रोसड़ा वार्ड संख्या-7, जिला समस्तीपुर को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले में रेल सह रेल थानाध्यक्ष खगड़िया उमाशंकर सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, रीता देवी के पास से 750 एमएल की 3 बोतल व्हिस्की और 375 एमएल की 11 बोतल वोदका बरामद की गई थी।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश उत्पाद-2 प्रभाकर झा ने खुले न्यायालय में फैसला सुनाया। सरकार की ओर से सजा के बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार ने पैरवी की।

