खगड़िया/मानसी। मानसी रेल थाना कांड संख्या 06/2018 में शराब बरामदगी के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त विजेन्द्र कुमार को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश उत्पाद, उत्पाद न्यायालय-2, प्रभाकर झा ने खुले न्यायालय में सुनाया।
पुलिस की कार्रवाई में 30 बोतल विदेशी शराब बरामद
मामले में मानसी रेल थाना के तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष सह पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले के अभियुक्त विजेन्द्र कुमार (40 वर्ष), पिता उमेश यादव, ग्राम सिमरी बख्तियारपुर, सैनी टोला, थाना सिमरी बख्तियारपुर, जिला सहरसा को गिरफ्तार किया था।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के पास से ऑफिसर्स चॉइस ब्लू रेयर ग्रेन व्हिस्की की 375 एमएल की 30 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई थी। बरामद शराब की कुल मात्रा 11.250 लीटर बताई गई।
उत्पाद अधिनियम के तहत हुई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 30(ए), बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत दोषी माना और पांच वर्ष के साधारण कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मंसूर आलम ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा।
फैसले के बाद शराब तस्करी एवं अवैध शराब बरामदगी से जुड़े मामलों में उत्पाद कानून के तहत न्यायिक कार्रवाई की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

