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बड़ी खबर : खगड़िया जिले के 5 शराब माफिया को पांच-पांच वर्ष कारावास की मिली सजा, एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया विशेष न्यायालय ने

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इस समय बिहार के खगड़िया जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उत्पाद ने 5 शराब माफियाओं को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाते हुए सभी को 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि शराबबंदी वाले बिहार में न तो शराब पीने में कोई कमी हो रही है और न ही शराब बेचने वाले अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं। लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग अपना काम लगातार कर रही है। पुलिस शराब पीने वालों और बेचने वालों को गिरफ्तार कर न्यायालय के पास खड़ा कर रही है। जहां से उनको सजा सुनाया जा रहा है।
पांच वर्ष का कारावास के साथ एक लाख रुपया आर्थिक दंड भी 
 
विशेष न्यायाधीश उत्पाद ठाकुर अमन सिंह की अदालत ने मंगलवार को 5 लोगों को शराब कारोबार करने और शराब बेचने के जुर्म में 5 बर्षों के कारावास की सजा सुनाया  है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है। सजा पाए शराब कारोबारियों में आलौली थाना क्षेत्र के कामाथन निवासी गोंगो शर्मा का पुत्र घोलट शर्मा, परमेश्वर साह का पुत्र अजय साह अलौली थाना क्षेत्र के ही तिलक नगर निवासी नारायण यादव का पुत्र अमन यादव, खगड़िया मुफसिल थाना क्षेत्र के भदास निवासी नारायण साह का पुत्र ओंकार कुमार और मोरकही थाना क्षेत्र के मोरकाही निवासी मदन साह का पुत्र गुड्डू साह शामिल है।
पुलिस ने 725 लीटर विदेशी शराब के साथ किया था गिरफ्तार 

इस सम्बंध में स्पेशल पीपी प्रियरंजन कुमार ने बताया कि बीते वर्ष 30 अगस्त 2019 को अलौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के संतोष पुल के पास वाहन जांच चलाया था। इसी दौरान एक पिकअप वाहन से पुलिस ने 725 लीटर अंग्रेजी शराब जप्त किया था। इस संबंध में अलौली पुलिस द्वारा थानाकांड सं.297/19 दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि आर्थिक दंड नहीं देने पर सभी आरोपियों को 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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