मानसी थाना कांड में विशेष उत्पाद कोर्ट का फैसला; जुर्माना नहीं देने पर 3 माह और जेल
खगड़िया। 88 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप की बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम पुष्पम कुमार झा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मानसी थाना कांड संख्या 104/2025 में अदालत ने बबलू सिंह, पिता भीम सिंह, निवासी लाखो, थाना मुफ्फसिल, बेगूसराय को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 1.50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
6 मई 2025 को हुई थी कार्रवाई
अभियोजन के अनुसार, 6 मई 2025 को मानसी थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 88 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया था। मामले के सूचक पुलिस अवर निरीक्षक शिव प्रसाद रजक हैं। बरामदगी के बाद मानसी थाना में कांड संख्या 104/2025 दर्ज किया गया।
16 जुलाई को गठित हुआ था आरोप
मामले में पुलिस ने आरोप पत्र संख्या 199/25 न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने 5 जुलाई 2025 को संज्ञान लिया और 16 जुलाई 2025 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप गठित किया। सुनवाई के बाद 22 सितंबर 2026 को अदालत ने बबलू सिंह को दोषी करार दिया।
इसके बाद 24 सितंबर 2026 को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 7 वर्ष के कारावास और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक ने रखा अभियोजन पक्ष
मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियरंजन कुमार और अवंतिका अम्रपाली ने पक्ष रखा। अदालत के फैसले के बाद प्रतिबंधित कफ सिरप की बरामदगी से जुड़े इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई। मामला बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 30(f) के तहत दर्ज किया गया था।

