खगड़िया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायधीश उत्पाद शरद चंद्र कुमार की अदालत ने एक शराब कारोबारी को 5 वर्षों की सजा सुनाई है। साथ में न्यायालय ने उसे 1 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। गौरतलब है कि झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत कतरास मोड़ निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र सुदामा यादव को उत्पाद विभाग में 554.76 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध उत्पाद वाद संख्या 29 सी/21 दर्ज किया गया था। आरोपी को उक्त सजा उत्पाद अधिनियम 30 (a) के तहत सुनाई गई है। बता दें कि इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय शंकर देव ने न्यायालय में अपनी अपनी बहस की।