खगड़ियाप्रदेश

51.800 लीटर कोडीन सिरप बरामदगी मामले में चार दोषियों को 7-7 साल की सजा, 1.50 लाख का जुर्माना भी

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खगड़िया। अवैध शराब बरामदगी से जुड़े मामले में खगड़िया के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष उत्पाद न्यायालय-2, खगड़िया के न्यायाधीश श्री प्रभाकर झा की अदालत ने यह फैसला बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) के तहत सुनाया। दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में रामरतन कुमार, गांधी कुमार, मो. अमानत और मो. साहिद शामिल हैं।

टेम्पो से बरामद हुआ था 51.800 लीटर कोडीन फॉस्फेट सिरप

मामला उत्पाद थाना कांड संख्या 72/2025 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, कार्रवाई के दौरान एक टेम्पो वाहन से 51.800 लीटर कोडीन फॉस्फेट सिरप बरामद किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी पाया।

अदालत ने चारों दोषियों को 7 वर्ष के साधारण कारावास के साथ प्रत्येक पर 1,50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले में राज्य सरकार की ओर से राजीव कुमार, विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद न्यायालय-2) ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता त्रिलोकी श्री हर्ष एवं सुबोध कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा।

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